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*उप जिलाधिकारी न्यायालय (न्यायिक) गौरीगंज मा प्रीति तिवारी ने मकान नंबर 536 के मामले में दिया ऐतिहासिक फैसला*

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*उप जिलाधिकारी न्यायालय (न्यायिक) गौरीगंज मा प्रीति तिवारी ने मकान नंबर 536 के मामले में दिया ऐतिहासिक फैसला*

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*उप जिलाधिकारी न्यायालय(न्यायिक)गौरीगंज की न्यायिक मा प्रीति तिवारी ने मकान नंबर 536 के मामले में दिया ऐतिहासिक फैसला*

*माता प्रसाद पांडे ने न्याय के लिए लड़ी लंबी लड़ाई*

जामो मकान नंबर 536 को शिव महेश पांडे सुत रामदास पांडे रमापति पांडे ने जालसाजी धोखाधड़ी करके फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारी जामो रामबोध पांडे के द्वारा मकान नंबर 536 में ख कराते हुए शिव महेश पांडे ने अपना नाम एवं रमापति पांडे ने राम लाली कमलापति का नाम जालसाजी धोखाधड़ी से दर्ज कर लिया था जो 3/7/96 को कट गया था मकान नंबर 536 की जमीन माता प्रसाद पांडे ने जामो की लखपति देवी पत्नी मद्दू ग्राम पोस्ट जामो जनपद


तात्कालिक जनपद सुल्तानपुर से लेकर के चार कमरा एक गैलरी एक जीना का जामों में जामो से गौरीगंज रोड पर निर्माण कार्य कराया यह जमीन उन्होंने 18000 रुपए में दो सम्भ्रान्त गवाह राम प्रताप तिवारी एवं मुस्तफा खान के समक्ष 1/1/983 को लिया था और उक्त भूमि 35 बाई 60 फीट लेने के पश्चात उस पर अपना मकान का निर्माण कराया जिसे शिव महेश पांडे और उनके लड़के ने जालसाजी धोखाधड़ी से अपने नाम दर्ज करा लिया ख कराकर जो 3/7/96 को कट गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 460 बटा 16 धारा 419 420 467 468 471 थाना जामो जनपद अमेठी पर दर्ज कराया जिसमें शिव महेश पांडे की जमानत भी खारिज हुई सत्र न्यायालय से उनकी जमानत हुई मुकदमा दर्ज होने के बाद में शिव महेश पांडे ने उप जिलाधिकारी न्यायालय गौरीगंज में एक वााद प्रस्तुत किया कि उनका नाम फिर से अंकित किया जाए जो अदम पैरवी में खारिज हो गया इसके बाद में उन्होंने फिर से वाद प्रस्तुत किया पत्रावली में एडीओ पंचायत जामो जनपद अमेठी से आख्या मंगाई गई क्रम में सहायक अधिकारी पंचायत जामो अमेठी की आख्या जिसमें श्री रंजीत कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम जामों जनपद अमेठी से कराई गई के संबंध मे उल्लेखित किया गया कि दिनांक 5/4/5 1985 मकान नंबर 536 को माता प्रसाद पांडे एवं बाद में उनकी पत्नी बच्चों के नाम दर्ज हुआ इसी मकान को 536 ख कराते हुए शिव महेश पांडे ने अपना नाम दर्ज कराया रमापति पांडे ने रामलाली कमलापति का नाम जालसाजी धोखाधड़ी से अंकित कराया था जो सहायक विकास अधिकारी पंचायत का फर्जी आदेश दिखाकर के कराया था जो 3/7/96 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत जामो के आदेश से खारिज कर दिया गया जिसका अंकन परिवार रजिस्टर में है श्री शिव महेश पांडे कमलापति परिवार रजिस्टर के क्रम संख्या मकान नंबर और क्रमशः 812 बाते 802 एवं 867 वा 857 पर अपने परिवारजनों के साथ में अंकित है श्री शिव महेश पांडे परिवार रजिस्टर की क्रम संख्या 50 संख्या 866 856 पर भी अंकित है प्रकरण के संबंध में पूर्व ग्राम पंचायत सचिव वा शिव महेश पांडे एवं रमापति पांडे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में पंजीकृत है तट क्रम में आख्या प्राप्त होकर के संलग्न पत्रावली है पत्रावली के उभय पच्क्षों द्वारा माता प्रसाद पांडे अशोक कुमार विश्वास त्रियुगी नाथ मिश्रा शिव महेश पांडे आदि का बयान दर्ज करा कर संपूर्ण साक्ष्य पूर्ण किया गया लिखित बहस माता प्रसाद पांडे द्वारा दिनांक 24 9 2025 को प्रस्तुत किया गया जिसमें जवाब में उल्लिखित तत्थयों का कथन करते हुए कहा गया कि वादी शिव महेश पांडे पुत्र रामदास का परिवार ग्राम जामो के परिवार रजिस्टर क्रम संख्या 812 व मकान नंबर 802 पर दर्ज है उसी में निवास करते हैं फर्जी करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी जामों व शिव महेश पांडे आदि के विरुद्ध प्रार्थी माता प्रसाद द्वारा दिनांक 3/10 /2016 को जिलाधिकारी अमेठी को प्रार्थना पत्र दिया गया कि मकान नंबर 536 में दर्ज फर्जी लोग शिव महेश आदि के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज की जाए जो जांचों परांत 15/10/2016 को एफआईआर 460/16 धारा 419 420 467 468 471 थाना जामो पर आईपीसी के तहत प्राथमिक दर्ज की गई जिसमें से शिव महेश की जमानत माननीय सत्र न्यायालय सुल्तानपुर से हुई जो इस समय भी जमानत पर है अंत में उपरोक्त तत्थयों के आधार पर दावा वादी निरस्त कर माता प्रसाद पांडे का नाम मकान नंबर 536 में यथावत अंकित किए जाने की यातना की गई दिनांक 24.9.2025 को शिव महेश पांडे द्वारा अपील उठाने एवं पुनः अपील दायर करने की अनुमति चाही गयी न्यायालय का मंतव्य की यह कृत अपील दायर करने के 7 वर्ष बाद वादी द्वारा किया जा रहा है जो दंडनीय है लिहाजा वादी का वाद निरस्त करते हुये साक्ष्य रहित आधारों पर मात्र हैरान परेशान करने की नीयत से एवं न्यायालय का समय बर्बाद करने की नीयत से वादी पर रुपए 500 की शास्ती रेपित की जाती है एवं भविष्य में इस न्यायालय के समकक्ष पुनः इसी वाद पर बेतुके पर वाद दायर करने से निषेधित किया जाता है इस तरह से शिव महेश पांडे का बात खारिज हो गया न्याय लगभग 7 8 वर्ष बाद माता प्रसाद पांडे को जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वह गौरीगंज की तेज तर्रार सदर उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी जी के न्यायालय से ऐतिहासिक निर्णय मिला है जिस पर माता प्रसाद पांडे ने प्रसन्नता व्यक्त की है और जामों के गौरा हनुमानगढ़ी पर प्रसाद बांटा और लोगों को लड्डू भी खिलाया और माता प्रसाद पांडे के परिवार में न्यायालय को मा प्रीति तिवारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है आदेश पत्रक न्यायालय उप जिलाधिकारी तहसील अस्तर न्यायिक मंडल अयोध्या जनपद अमेठी तहसील गौरीगंज वाद संख्या आऱ एसटी 1982 बटे 2024 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी 2024 08710101982 शिव महेश बनाम माता प्रसाद आदि अंतर्गत धारा 6 ऐ अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 जो शिव महेश पांडे का खारिज कर दिया गया इस तरह से माता प्रसाद पांडे को कई वर्ष बाद विजय मिली जो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी माता प्रसाद पांडे ने न्याय के लिए लड़ी लंबी लड़ाई

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