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*नेहा सिंह राठौड़ को करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई का सामना सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार पूरी खबर*

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*नेहा सिंह राठौड़ को करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई का सामना सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार पूरी खबर*

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*नेहा सिंह राठौड़ को करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई का सामना सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार पूरी खबर*

नई दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 19 सितंबर 2025 को फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स से जुड़ी FIR को रद्द करने की मांग की थी। FIR 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें नेहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ अपमानजनक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से उत्तेजक टिप्पणियां करने का आरोप था। सोशल मीडिया पर कुछ नहीं उनकी आलोचना किया कुछ समर्थन में भी उतरे थे एट
कोर्ट ने कहा कि पोस्ट्स में प्रधानमंत्री का नाम अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया, धर्म और राजनीति को मिलाया गया, तथा भाजपा सरकार पर सैनिकों की बलि चढ़ाने और पाकिस्तान से युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने नेहा को 26 सितंबर को जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। जिससे नेहा सिंह राठौड़ को तगड़ा झटका लगा है उन्हें अब कानूनी कार्रवाई का सामना करता करना होगा भारतीय न्याय व्यवस्था ट्रायल का सामना करना पड़ेगा

और पढ़े नेहा सिंह राठौर के आलोचक उन्हें “किसी खास पार्टी के संरक्षण में केंद्र पर निशाना साधने वाली” बताते हैं, खासकर कांग्रेस या विपक्षी दलों से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं। वास्तव में, नेहा ने कई बार विपक्षी मुद्दों (जैसे चुनाव आयोग पर तंज, संविधान के मुद्दे) पर बोलकर बीजेपी-केंद्र सरकार की आलोचना की है, और कुछ घटनाओं में कांग्रेस के मंचों पर नजर आई हैं। उन्हें कुछ अधिवक्ताओं का समर्थन मिला पर उन्हें आज झटका ही लगा है

आज के फैसले के बाद नेहा सिंह राठौर पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
मामला अब लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज FIR के आधार पर ट्रायल कोर्ट में जाएगा, जहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 159 के तहत जांच और सुनवाई होगी। अदालत में पूरी कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा

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