अवमानना मामले में बल्दीराय में तैनात रहे तहसीलदार अरविंद तिवारी पर आरोप तय,16 को होगी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद पारित किया था आदेश
अवमानना मामले में बल्दीराय में तैनात रहे तहसीलदार अरविंद तिवारी पर आरोप तय,16 को होगी सुनवाई
माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद पारित किया था आदेश
*बल्दीराय*।माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के बावजूद तत्कालीन तहसीलदार अरविंद तिवारी द्वारा किया गया आदेश उनके गले की फांस बनता जा रहा है।माननीय उच्च न्यायालय ने उन पर आरोप तय करते हुए उन्हें 16 सितंबर को तलब किया है।
तहसील बल्दीराय अंतर्गत डीह गांव में गांव निवासी दयाराम के विरुद्ध तत्कालीन तहसीलदार अरविंद तिवारी के न्यायालय में अंतर्गत धारा 67 क का एक बाद विचाराधीन था ।मामले में माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा रिट संख्या C8247/25 मे स्थगनादेश पारित कर याची के विरुद्ध किसी भी तरह की उत्पीडात्मक व दण्डात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगाई थी। उक्त स्थगनादेश के प्रभावी रहते तहसीलदार बल्दीराय अरविंद तिवारी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए आदेश पारित कर दिया।आदेश पारित होने के बाद याचिका कर्ता दयाराम ने पुनः उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका CAPL4287/25 प्रस्तुत की।याची के अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा की दलीलों से संतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय ने तत्कालीन तहसील दार बल्दीराय व बर्तमान तहसीलदार मऊ अरविंद तिवारी को अवमानना का दोषी मानकर उन पर आरोप तय करते हुए उन्हें 16 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय में तलब किया है।
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